Rajasthan School Open New Rule: राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग के नए नियम आदेश जारी

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राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे बीकानेर में शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षक 70 2025 की शुरुआत से पहले सभी शासकीय और निजी स्कूलों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं इन आदेशों का पालन करना जरूरी है अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा उसे पर कार्यवाही की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले ही सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर नई दिशा निर्देश जारी कर दिया है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने जिला भर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, पीईईओ,यूसीईओ और सस्ता प्रधानों को इसके मध्य नजर दिशा निर्देश के अनुपालन निश्चित करने के आदेश भी जारी किए हैं ग्रीष्म अवकाश के दौरान स्कूलों की छत पर जमा कचरा हटाने बंद पड़े नालों को खोलने और जरूरत पड़ने पर उनकी मरवत करवाने का निर्देश जारी किया है यह कार्य स्कूल खुलने से पहले पूरा करना होगा।

स्कूल परिसरों में स्थित बोरवेल टांकों की दीवारों की जांच करने और खुले मैदाने इसके साथ ही घास फूस वाले इलाकों या पेड़ पौधों के पास संभावित जहरीले जीव जंतुओं की उपस्थिति की भी जांच करने को कहा गया है निर्देश में स्पष्ट रूप से बताया गया है की बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी कक्षा कक्षों की पहचान की जाए जो क्षतिग्रस्त है इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को बैठना पूरी तरह से वर्जित रखा गया है।

पहले से 12वीं तक की कक्षाएं एक से

राज्य भर के सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होगी क्योंकि पिछले सत्र की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं इसलिए पहले ही दिन से कक्षा 1 से 12 तक के नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएगी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि फिलहाल 15 जुलाई तय की गई है ऑनलाइन की परंपरा के अनुसार यह तिथि आगे भी बढ़ाई जाएगी कक्षा 1 से लेकर आठ तक के प्रवेश पुरे सत्र तक किए जा सकते हैं।

यानी की कक्षा 1 से लेकर आठ तक कोई भी विद्यार्थी पूरे साल के अंदर कभी भी प्रवेश ले सकता है जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी विद्यालय में इन आदेशों की अभिहेलना की जाती है तो या कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी ब्लॉक अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, पीईईओ, यूसीईओ व संस्था प्रधान की रहेगी।

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